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'अदालत कोई मनोरंजन चैनल नहीं', बिना अनुमति कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो क्लिप साझा करने पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक

'अदालत कोई मनोरंजन चैनल नहीं', बिना अनुमति कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो क्लिप साझा करने पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक

नई दिल्ली, दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही के वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति साझा किए जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अब सुप्रीम कोर्ट या संबंधित हाईकोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना अदालत की सुनवाई के किसी भी वीडियो क्लिप को अपलोड, पोस्ट या साझा नहीं किया जा सकेगा। अदालत ने कहा कि न्यायिक कार्यवाही का उद्देश्य मनोरंजन या सोशल मीडिया पर प्रचार का माध्यम बनना नहीं है।

शुक्रवार को जारी इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाल के समय में अदालत की लाइव-स्ट्रीमिंग के वीडियो के छोटे-छोटे हिस्सों को काटकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा था। कई मामलों में इन क्लिप्स को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया गया, जिससे न्यायपालिका की छवि और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होने की आशंका बढ़ी। अदालत ने इस प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायालय की कार्यवाही का इस तरह चयनित और भ्रामक इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की कि "अदालत कोई मनोरंजन चैनल नहीं है।" न्यायालय का कहना था कि न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और अदालत की कार्यवाही को सनसनीखेज सामग्री के रूप में पेश करना न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि इस अंतरिम रोक का उद्देश्य मीडिया की निष्पक्ष और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग को बाधित करना नहीं है। समाचार संस्थान पहले की तरह अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग कर सकेंगे, लेकिन सुनवाई के वीडियो क्लिप का उपयोग निर्धारित नियमों और न्यायालय की अनुमति के अनुरूप ही किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि लाइव-स्ट्रीमिंग की सुविधा पारदर्शिता बढ़ाने और लोगों को न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। लेकिन यदि इस सुविधा का दुरुपयोग कर वीडियो के चुनिंदा हिस्सों को संदर्भ से अलग प्रस्तुत किया जाता है, तो इससे न्यायपालिका की साख और जनता का विश्वास प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस पर नियंत्रण आवश्यक है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश डिजिटल युग में न्यायालय की कार्यवाही के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे अदालत की कार्यवाही को भ्रामक तरीके से प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है, जबकि पारदर्शिता और मीडिया की स्वतंत्र रिपोर्टिंग भी बनी रहेगी।

फिलहाल यह आदेश अंतरिम प्रकृति का है और मामले की आगे सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। तब तक अदालत की अनुमति के बिना किसी भी न्यायिक कार्यवाही का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल माध्यमों पर साझा करना प्रतिबंधित रहेगा।

 
 
 
 
Maniish Narayan

Maniish Narayan

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