दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व JNU छात्र नेता Umar Khalid को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। उमर खालिद ने अपनी मां की सर्जरी और चाचा के निधन के बाद होने वाली रस्मों में शामिल होने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी।
अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि जमानत के लिए बताए गए कारण “अवास्तव” हैं। उमर खालिद फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े कथित साजिश मामले में आरोपी हैं। ये दंगे CAA और NRC विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भड़के थे, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
दिल्ली पुलिस ने इस साजिश मामले में कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 11 आरोपियों को अब तक जमानत मिल चुकी है। उमर खालिद पिछले पांच साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं।
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